Corona लॉकडाउन में हरियाणा के दुकान मालिक ऐसे करें कर्फ्यू पास के लिए अप्लाई

देश में Coronavirus रोकथाम के चलते 14 अप्रैल तक लॉकडाउन था। लेकिन 14 अप्रैल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने Coronavirus रोकथाम की लड़ाई को पूर्ण रूप से सक्रिय करने के लिए 3 मई 2020 तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के वक़्त जो लोग जरूरी सेवा मुहैया करा रहे हैं उनके लिए कर्फ्यू पास होना अनिवार्य होना जरूरी है। इस पास को आसानी से प्राप्त करने के लिए आप ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तरह हरियाणा में भी ऑनलाइन ऑप्शन दिया गया है कर्फ्यू पास के लिए। जरूरी सेवा के अंतर्गत कुछ दुकान खुले रखने के लिए आपको कर्फ्यू पास की जरूरत होगी। जरूरी सेवा वाली दुकानों में ग्रॉसरी शॉप, मेडिकल शॉप, वेजिटेबल शॉप, डेरी प्रोडक्ट शॉप खुले रखने की अनुमति है। अगर आप इनमें से किसी दुकान के मालिक हैं तो आपके पास कर्फ्यू पास होना जरूरी है।

अगर आप भी हरियाणा से है और ऊपर लिखी हुई दुकान में से कोई दुकान का संचालन करते हैं तो आप इस तरह कर्फ्यू पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

कैसे अप्लाई करें कर्फ्यू पास:

  1. हरियाणा में कर्फ्यू पास लेने के लिए आपको वेबसाइट https://covidssharyana.in/ पर जाना होगा।
  2. अब जो पेज ओपन होगा उसमें को दो रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिखाई देंगे। एक विकल्प संघर्ष सेना के लिए और दूसरा दुकान मालिक के लिए।
  3. उनमें से आपको किराना/ दूध/ केमिस्ट शॉप पंजीकरण वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। यह विकल्प आपको पेज के बायीं तरफ दिखेगा।
  4. रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करने पर एक नया पेज ओपन होगा। इसमें आपको जरूरी जानकारी भरनी होगी। इसमें नाम, पता, जेंडर, जिला, तहसील, जन्मतिथि, किस तरह के उपकरण को आप बेचते हैं और आपके पास ई-पेमेंट की सुविधा है कि नहीं आदि शामिल होंगे।
  5. इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
  6. अब आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उस नंबर को सेव कर लें या फिर कहीं लिख कर रख लें।
  7. भविष्य में जब आप कर्फ्यू पास का स्टेटस को चेक करेंगे तब आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी।