Facebook, Twitter पर सरकार कर सकती है कार्रवाई, खत्म हो रही जरूरी डेडलाइन

Facebook, Twitter, और YouTube पर भारत में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अभी तक नए इंटरमीडियरी नियमों के मानदंडों का पालन नहीं किया है। सरकार ने इस साल फरवरी में 50 लाख से ज्यादा यूजर्स वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नए नियम पास किए हैं। इन नियमों के तहत मुख्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कम से कम तीन अधिकारिकयों की नियुक्ति करनी है, जिनका काम शिकायत निवारण और विशिष्ट आचार संहिता का पालन करना है।

Facebook ने क्या कहा?
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, Twitter, Facebook और Instagram ने अभी तक नए इंटरमीडियरी नियमों का पालन पूरी तरह से नहीं किया है। फेसबुक के स्पोकपर्सन ने बताया कि सरकार के साथ उनकी कुछ मामलों पर बातचीत चल रही है। प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हमारा उद्देश्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है और हम कुछ मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जिन्हें सरकार के साथ और अधिक जुड़ाव की आवश्यकता है

बयान में कहा गया, ‘आईटी नियमों के अनुसार, हम नए नियमों को लागू करने और सुधार के लिए काम कर रहे हैं। फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर लोगों को स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से स्वयं को व्यक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।’ हालांकि, ट्विटर ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार किया है। गूगल ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

क्या हैं नए नियम?
बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ इनफार्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग ने साथ मिलकर Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 इस साल 25 फरवरी को जारी किया है। नए आईटी रूल्स के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। नए नियमों के पालन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तीन महीने का वक्त दिया गया है।

नए नियम के तहत 50 लाख से ज्यादा रजिस्टर यूजर्स वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक चीफ कॉम्पलायंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी है। इन अधिकारियों का काम Information Technology Act 2000 के साथ इंटरमीडियरी नियमों का पालन करवाना है। इसके साथ ही इन कंपनियों को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना है, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के संपर्क में रहेगा और एक अन्य अधिकारी की नियुक्ति करनी है जिसका काम 24 घंटे के भीतर शिकायतों को स्वीकार करना और 15 दिनों के भीतर उनका जवाब देना होगा

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