Coronavirus को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने देश में लॉकडाउन किया है। ऐसे में कुछ जरूरी सेवा को छोड़कर बाकी सभी कमर्शियल और निजी सेवाएं बंद हैं। जरूरी सेवा में मेडिकल शॉप, अस्पताल, किराना शॉप, पेट्रोल पंप, न्यूज, मीडिया, और टेलिकॉम सर्विसेज शामिल हैं। ऐसे में आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप उपरोक्त में किसी भी पेशे में हैं तो आप बाहर जाने यानी ऑफिस जाने के लिए ई-पास बनवा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन पोर्टेल लॉन्च किया हैं। इस पर ऑनलाइन ई-पास अप्लाई किया जा सकता है।
जानें कौन कर सकता हैं ई-पास के लिए आवेदन:
जैसे कि हमने आपको बताया केवल जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को ही ई-पास मिलेगा या अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा किसी इमरजेंसी काम के लिए कर्फ्यू पास अप्लाई किया जा सकता है। ध्यान रहे कि कर्फ्यू पास अप्लाई के लिए उचित कारण होना जरूरी है। इसके अगर किसी को खाना चाहिए, राशन चाहिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए 5,000 रुपये का कंपंशेसन और पेंशन अमाउंट जैसी सुविधाओं का लाभ भी यहां से उठाया जा सकता है।
ई-पास अप्लाई करने का तरीका:
- सबसे पहले आपको https://delhi.gov.in/ पर जाना होगा। यहां Click Here to Apply for ePass का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- अब जो पेज ओपन होगा उसमें अपनी भाषा का चुनाव करें।
- अब जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से आपको e-pass for travel during curfew चुनना होगा। साथ ही Submit पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको कुछ डिटेल्स भरनी होंगी जिसमें कॉन्टेक्ट नंबर, नाम, ऑफिस एड्रेस, सर्विस टाइप, तारीख, आपको कितनी अवधि के लिए पास चाहिए और डिस्ट्रिक्ट जैसी जानकारियां शामिल होंगे।
- इसके बाद अपना आईडी प्रूफ भी अपलोड करना होगा। इसके अलावा विजिटिंग कार्ड, बिजनेस या शॉप लाइसेंस की कॉपी भी आपको यहां देनी होगी।
- सभी विकल्पों को भरें और Submit पर क्लिक कर दें।