वर्ष 2009 में बटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट 15 मार्च को सजा का एलान करेगा। आरिज खान पर दिल्ली के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी बम ब्लास्ट करने का आरोप है। सीरियल ब्लास्ट के कुछ दिन बाद बाटला हाउस में आरिज समेत अन्य आरोपितों के होने की सूचना मिली थी। इस पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल वहां पहुंची थी और वहां पुलिस की आतंकियों से मुठभेढ़ हुई थी। इसमें सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। उनकी हत्या के मामले में शहजाद अहमद उर्फ पप्पू को दोषी करार दिया जा चुका है। कोर्ट में यह सिद्ध हो गया है कि 19 सितंबर, 2008 को आरिज खान बाटला हाउस में मौजूद था और इंस्पेक्टर मोहन शर्मा और अन्य पुलिस वालों की हत्या में दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने सोमवार को आरिज खान को दोषी करार दिया है और 15 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।
वहीं, बम बनाने में एक्सपर्ट आरिज वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश, 2008 में जयपुर और अहमदाबाद विस्फोट मामले में वांछित है। 13 सितंबर 2008 को आरिज खान अपने साथी आतिफ अमीन, मो. साजिद उर्फ छोटा साजिद, मो. सैफ व शहजाद अहमद उर्फ पप्पू के साथ बाटला हाउस के फ्लैट में मौजूद था। आरिज खान व शहजाद उर्फ पप्पू पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। करीब एक महीने बाद दोनों अलग हो गए थे। हमले के बाद आरिज फरार हो गया था। बाद में आरिज बिहार गया और वहां भारत-नेपाल बॉर्डर को पार करते हुए विराटनगर पहुंचा।
नेपाल में आरिज ने मो. सलीम के नाम से अपना पासपोर्ट बनवाया था और वह नेपाल में पलपा, कपिलवस्तु और गोरखा क्षेत्र में रह कर रेस्टोरेंट चलाता था। नेपाल में आरिज ने दूसरी शादी कर ली थी। उसे दस साल बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरवरी 2018 को गिरफ्तार किया था।
बता दें कि बाटला हाउस एनकाउंटर पर बॉलीवुड में इसी नाम से एक फिल्म भी बनी है, जो काफी सफल हुई थी। इसमें मुख्य भूमिका जॉन अब्राहम ने निभाई थी। इतना ही नहीं, वह इस फिल्म के निर्माता भी थे।