LPG Cylinder के डिलीवरी नियम में हुआ बदलाव, 1 नवम्बर से बिना OTP के नहीं होग सिलेंडर डिलीवर

LPG Cylinder यानि रसोई गैस के वितरण के नियमों बदलाव किया गया है। इस नए बदलाव के तहत एक नवंबर 2020 से LPG Cylinder की डिलीवरी लेते समय ग्राहक को OTP शेयर करना होगा, अन्यथा आपको सिलिंडर की डिलीवरी नहीं की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) इस योजना को इसलिए लागू कर रहा है जिससे गैस सिलिंडर डिलीवरी सही उपभोक्ता तक हो। इसी व्यवस्था को सुनिश्चित और सही तरीके से लागू करने के लिए यह OTP नियम लाया जा रहा है। इस नए नियम के तहत ग्राहक को सिलेंडर बुकिंग के बाद एक OTP प्राप्त होगा। इसके बाद जब डिलीवरी बॉय गैस सिलिंडर घर पहुंचाने आएंगे तब ग्राहक को OTP बताना होगा। बिना OTP शेयर किए LPG सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो पाएगी।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सबसे पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर और तमिलनाडु के कोयंबटूर में इस नियम को लागू किया गया था। प्राथमिक स्तर पर यह नियम सफल रहने के बाद, एक नवंबर 2020 से इस नियम को बड़े स्तर पर देश के 100 मेट्रो शहरों पर लागू किया जायएगा। इन 100 शहरों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर इस नियम को पूरे देश में लागू किया जाएगा।

इस नई OTP नियम प्रणाली के तहत जब ग्राहक अपने मोबाइल से LPG गैस सिलिंडर बुक करेगा तो उस समय ग्राहक को एक कोड मिलेगा। LPG सिलेंडर की डिलीवरी के समय यही OTP ग्राहक डिलीवरी बॉय को देना होगा। कंपनी की इस प्रणाली को लागू करने का एक ही मकसद है की LPG सिलेंडर की डिलीवरी सही व्यक्ति को हो। कंपनी के इस नियम से जिन लोगों ने अब तक अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया है उनको परेशानी हो सकती है। आपको बता दें की कंपनी ने यह नियम केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू किया है। व्यवसाय उपभोक्ताओं को इस नियम का कोई असर नहीं होगा।