बजट में हुए ये बदलाव आपकी जेब पर डाल सकते हैं असर, जानिए इनके बारे में

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट 2021-22 पेश किया। इस बार के बजट में आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। बजट में इसके अलावा भी कई अन्य घोषणाएं की गईं जिनके बारे में जानकारी होना आपके लिए जरूरी है। हम इस खबर में ऐसी ही कुह जरूरी घोषणाओं का जिक्र कर रहे हैं।

वरिष्ठ नागरिकों को राहत

बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि आजादी के 75 वें साल में देश नई ऊर्जा के साथ काम कर रहा है। हम अब 75 साल से ऊपर के सीनियर सिटिजंस पर ज्यादा बोझ नहीं डाल सकते। वित्त मंत्री ने बजट में कहा कि अब पेंशन आय कमाने वाले 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी।

आयकर रिटर्न (ITR)

सरकार ने बजट में कहा कि वेतन से आय, कर भुगतान, टीडीएस इत्यादि की डिटेल पहले ही आयकर रिटर्न में भरा जाएगा। रिटर्न दाखिल करने में और आसानी के लिए लिस्टेड प्रतिभूतियों से पूंजीगत लाभ, लाभांश आय और बैंकों डाकघर से मिलने वाला ब्याज आदि का विवरण भी पहले से भरना होगा।
अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कर प्रोत्साहन

किफायती आवास के लिए ब्याज के भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की छूट को एक साल के लिए और बढ़ाया गया है। इसका मतलब यह है कि 45 लाख रुपये से कम कीमत का घर खरीदने से खरीदारों की कर छूट 1.5 लाख रुपये तक बढ़ सकती है |

50 लाख से अधिक की गड़बड़ी

बजट में कहा गया कि जहां इनकम में गड़बड़ी 50 लाख से अधिक की मिलेगी, तब ही 10 साल पुराने एक्सेसमेंट ओपन होंगे। इसके अलावा छोटे टैक्सपेयर अब तिमाही आधार पर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। साथ ही टैक्स चोरी का पता लगाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। एक अक्टूबर 2021 से संशोधित कस्टम ड्यूटी रीस्ट्रक्चर लाया जाएगा।

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