दिल्ली में अगर कोई 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़िया चलते हुए पकडे जाते है तो सीधा उस गाड़ी को जब्त करके स्क्रैप में भेजा जाने का आर्डर है | और यह नियम 15 साल पुरानी स्कूटर और बाइक पर भी लागू है |
दिल्ली में 1 जनुअरी 2022 से 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी पर प्रतिबन्ध है और यह नियम 15 साल पुरानी स्कूटर और बाइक पर भी लगो किया गया है | ऐसे में अगर आप कोई पुरानी पेट्रोल या डीजल गाड़िया चलाते हुए पकडे जाते है तो प्रशाशन उस गाड़ी को जब्त करके स्क्रैप में भेज देगी |
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दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ी को चलाने के लिए आप NOC का आवेदन कर सकते है | लेकिन यह पुरानी गाड़ी दूसरे किसी राज्यों में चल सकती है इसके लिए, जिन लोगों को यह गाड़िया दूसरे राज्यों में बेचनी है उनके लिए भी आप NOC का आवेदन कर सकते है | दिल्ली में एही गाड़िया आप इलेक्ट्रिक किट लगबाने के बाद चला सकते है | सरकार इसके लिए कुछ रजिस्टर एजेंसी का लिस्ट जारी नहीं किया है | दिल्ली सरकार इसके लिए बहुत जल्दी ही नोटफिकेशन और लिस्ट जारी कर सकती है |
किन जगह पर चला सकते है यह पुरानी गाड़ी
दिल्ली के गड़ियों के मालिक इस पुरानी गाड़ियों को बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान जैसे राज्यों में चला सकते है | इस सभी राज्यों में अभी भी आप 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी को चलाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है | अपनी दिल्ली नंबर वाली पुरानी गाड़ी को दूसरे राज्यों में चलाने के लिए अपनी पुरानी गाड़ियों को दूसरे राज्यों में ट्रांसफर करना होगा, इस के लिए आप दिल्ली सरकार की परिवहन बिभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा |
क्या होगा इन पुरानी गाड़ियों का
हल फ़िलहाल में NGT के आदेश के बाद दिल्ली परिवहन बिभाग ने एक आदेश जारी किया था, जिसमे यह बताया गया की दिल्ली के वाहन मालिक अपनी पुरानी गाड़ी को दिल्ली से बहार दूसरे राज्यों में बेचने के लिए NOC का आवेदन कर सकते है | इसके अलावा आप पुराने वाहन को इलेक्ट्रिक वाहन में बदल सकते है |
दिल्ली में कितने पुराने वाहन है
दिल्ली के परिवहन बिभाग ने अब तक करीब 1 लाख डीजल गाड़ी की रेजिस्ट्रेशन को रद्द कर चुके है | सरकार के डाटा के अनुसार शहर में अभी तक़रीबन 38 लाख पुराने डीजल और पेट्रोल गाड़ी है | ऐसे में अगर कोई व्यक्ति सड़क पर या सार्वजनिक जगह पर पुरानी गाड़ी चलाते हुए पकडे जाते है तो प्रशाशन द्वारा उस गाड़ी को जब्त करके कबाड़खाने भेज दिया जाएगा |
कितने है स्क्रैपयार्ड जहा गाड़ी डम्पिंग किया जा सकता है
दिल्ली सरकार द्वारा NCR में कुल 8 स्क्रैपयार्ड रजिस्टर किया गया है | इन सभी स्क्रैपयार्ड के मालिक का ऑफिस दिल्ली में है | अगर कोई वाहन मालिक अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाना चाहते है तो सीधा स्क्रैप यार्ड के ऑफिस या मालिक से संपर्क कर सकते है | ऑफिस के तरफ से आपके पास आदमी भेजा जायेगा जो की आपकी गाड़ी स्क्रैप यार्ड लेके जाएगा | सभी स्क्रैप यार्ड पर CCTV लगे हुए है | वाहन मालिक को यह कन्फर्म करने के लिए की उनका वाहन की दुरूपयोग नहीं किया जायेगा, इसके लिए वीडियो ग्राफ़ी भी कराइ जाती है |
गाड़ी को दूसरे राज्यों में कर सकते है ट्रांसफर
दिल्ली परिवहन बिभाग का कहना है की कोई व्यक्ति किसी भी बिना अधिकृत कबाड़ खाने का इस्तेमाल न करे | इसमें आपकी गाड़ी का गलत इस्तेमाल या कोई आपराधिक गति बिधि में किया जा सकता है | दिल्ली परिवहन बिभाग के मुताबिक, कोई भी आदमी अपनी पुरानी गाड़ी को दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर सकते है इसके लिए परिवहन बिभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है | इसका पूरा प्रोसेस वेबसाइट पर दिया हुआ है | इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी को इलेक्ट्रिक गाड़ी में बदल सकते है इसके लिए आपको परिवहन बिभाग द्वारा रजिस्टर अनुमति प्राप्त एजेंसी से अपने गाड़ी में इलेक्ट्रिक रेट्रो फिटिंग किया जाएगा | अभी दिल्ली में 10 एजेंसी इस प्रोसेस पर काम कर रही है |