पिछले कुछ सालों ने भारत में Electric vehicles की डिमांड में काफी तेजी देखने को मिला है | covid 19 के चलते लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाये खुद की गाड़ी से चलना ज्यादा प्रेफर कर रहे है | साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने के कारण होने वाली ट्रांसपोर्टेशन गैप को electric vehicles पूरा कर रही है | इलेक्ट्रिक गाड़िया जीरो एमिशन के साथ साथ पारम्परिक मॉडल को कड़ी टक्कर भी देरही है | पुरे ओनरशिप की बात करे तो इलेक्ट्रिक गाड़ी पारम्परिक व्हीकल्स के तुलना में काफी किफायती भी साबित हो रही है | दूसरी तरफ electric vehicles की खरीद पर टैक्स बेनिफिट भी मिल रही है | इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए कुछ राज्य जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, और मेहघलाया में अलग अलग पालिसी जारी की है | इनमे से दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, और मेघालय ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों के लिए इंसेंटिव जारी की है | दूसरी तरफ कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,और तेलंगाना ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मनुफैचर के लिए इंसेंटिव जारी की है |
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80EEB के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट
अगर ग्राहक vehicles loan के जरिये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदते है तो 80EEB के अंतर्गत इनकम टैक्स में लाभ मिल सकता है | इसके अलावा electric vehicles की खरीद पर GST में भी लाभ मिलता है | पहले यह 12 प्रतिशत मिलता था अब सरकार ने घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है |
ग्राहक अगर vehivles loans पर electric vehicles खरीदते है तो एक टैक्स बेनिफिट मिलता है 80EEB के अंतर्गत | भारतीय इनकम टैक्स रूल के अंतर्गत कार एक लक्ज़री प्रोडक्ट है तो इसमें ग्राहक को कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, परन्तु अगर यह लोन पर ख़रीदा हुआ इलेक्ट्रिक कार है तो हाल फ़िलहाल में जोड़ा गया 80EEB के तहत टैक्स बेनिफिट मिल सकता है | इस एक्ट के अंतर्गत लोन लेने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मालिक लोन राशि पर चुकाए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक लाभ उठा सकते है | यह नियम 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों पर लागु है |
इस टैक्स का लाभ लेने के लिए कुछ नियम भी है
80EEB के तहत टैक्स बेनिफिट का लाभ उठाने के लिए ग्राहक के नाम पर पहले से कोई loan पर electric vehicles नहीं होनी चाहिए | इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लोन पर ही ख़रीदा होना चाहिए | लोन एक रजिस्टर बैंक और NBFCs से होना चाहिए | किसी भी इंडिवीडुअल्स को हि यह टैक्स बेनिफिट मिल सकता है | फाइनेंसियल ईयर 2020-2021 से 80EEB रूल लागु किया गया है | 80EEB के अंतर्गत मिलने वाला टैक्स लाभ 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के अंदर ली गई electric vehicles loan में यह टैक्स लाभ मिलेगा |