PAN Aadhaar Card Link Last Date: पैन कार्ड को आधार कार्ड (Aadhaar Card) के साथ लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ गई है। अब 30 जून 2021 तक आप आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। बता दें कि पहले भी कई बार इसकी समय-सीमा को बढ़ाया जा चुका है। गौरतलब है कि पैन को आधार के साथ लिंक करना इसलिए जरूरी है कि यदि दोनों लिंक नहीं होंगे तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। साथ ही आपको 1,000 का जुर्माना भी देना होगा।
सरकार वित्त विधेयक, 2021 में इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे चुकी है। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 234 एच को जोड़ा है, जिसमें उन लोगों को दंड देने का प्रावधान किया गया है, जो पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक करने में विफल रहते हैं।
सरकार ने पहली बार 2017 में घोषणा की थी कि इसके लिए सभी व्यक्तियों को अपने पैन को आधार से जोड़ना होगा। जबकि इसने तब से कई एक्सटेंशन दिए हैं, इस साल आखिरकार इसे अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आपने पहले ही लिंकिंग कर ली है, तो आपको कुछ और नहीं करना है। लेकिन यदि आप अपना पैन ऑनलाइन आधार से अभी तक लिंक नहीं किए हैं, तो आपको 30 जून तक का समय फिर मिल गया है।