अगर आप दिल्ली में रहते हैं और बिना HSRP और रंगीन स्टीकर वाले वाहन लेकर निकल रहे हैं तो सतर्क हो जाएं. ऐसा करने से आपको भारी चालान का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल परिवहन विभाग बगैर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलरफुल स्टीकर वाले वाहनों को लेकर सख्ती कर दी है और ऐसे वाहन सड़क पर चलाने वालों पर करीब 11000 रुपये का चालान किया जा रहा है. इसमें दोनों का उल्लंघन करने पर 5500 रुपये तक का चालान लिया जा रहा है. अभी ये नियम 11 में से नौ जिलों में लागू किए गए हैं और हर जिले में कार्रवाई के लिए एक-एक टीम तैनात की है.
HSRP और रंगीन स्टीकर लगाना है अनिवार्य
दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पर परिवहन विभाग ने वाहनों पर HSRP और रंगीन स्टीकर लगाना अनिवार्य किया है. विभाग की कोशिशों के बाद भी इसमें कोताही बरती जा रही है. ऐसे में अब इसको लेकर कल से अभियान की शुरुआत की गई है. फिलहाल फोर व्हीलर्स पर ही ये कार्रवाई की जाएगी. वहीं अगर HSRP और रंगीन स्टीकर लगवाने के लिए अप्लाई कर दिया है तो उनका चालान नहीं काटा जाएगा. इसको लेकर उन्हें आवेदन वाली स्लिप पेश करनी होगी.
ये हैं नियम
पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए हल्के नीले रंग का स्टीकर है, जबकि डीजल गाड़ियों पर ऑरेंज कलर का स्टीकर लगाया जाना है. इसका उद्देश्य ये है कि डीजल की कारों की पहचान दूर से ही की जा सके. बता दें कि 2012 से ही दिल्ली में HSRP लगाई जा रही है, लेकिन कलरफुल स्टीकर दो अक्टूबर 2018 से सभी नए वाहनों में लगाया जा रहा है. इसलिए ये सभी कारों में लगाना अनिवार्य है, जबकि HSRP 2012 से पहले की कारों और टू व्हीलर्स वाहनों में लगानी अनिवार्य है.