अमूल ब्रांड नाम से डेयरी उत्पाद बेचने वाले गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (GCMMF) लिमिटेड की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल और फेसबुक से जवाब मांगा है. कंपनी ने कुछ निश्चित वीडियो को हटाने की मांग की है, जिन्हें कथित तौर पर गाय के प्रति क्रूर करार दिया गया है.
वीडियो को अपलोड करने वाले शख्स को भी नोटिस
दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा इन वीडियो को अपलोड करने वाले व्यक्ति को भी नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने वीडियो को हटाने संबंधित कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया. अदालत ने वीडियो डालने वाले व्यक्ति से जवाब मांगा कि जीसीएमएमएफ और उसके सदस्य गाय के प्रति क्रूरता में किस तरह शामिल थे और वीडियो में अमूल का मस्कट क्यों इस्तेमाल किया गया?
15 जनवरी 2021 को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2021 के लिए निर्धारित की. कंपनी ने अपनी याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब और फेसबुक से उक्त दावा करने वाले वीडियो को हटाने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया है. याचिका में दावा किया गया कि इन वीडियो को डालने वाले व्यक्ति ने उन्हें निशाना बनाया है.