इनकम टैक्स में बचत करने के लिए लोग I-T एक्ट के सेक्शन 80C के तहत अधिक से अधिक निवेश करने की कोशिश करते हैं. इस में सेक्शन 80C (LIC, PPF, NSC आदि), 80D (मेडिक्लेम), 80G (डोनेशन) शामिल हैं.
आज हम आपको बता रहे हैं कि इनकम टैक्स बचत में आपका परिवार आपकी मदद कैसे कर सकता है. आप अपने माता-पिता, पत्नी और बच्चों के नाम पर निवेश करके न केवल उनका भविष्य सुरक्षित बना सकते हैं बल्कि इस तरीके से अपना टैक्स भी बचा सकते हैं.
स्कूल फीस
सेक्शन 80C के तहत बच्चों की ट्यूशन फीस के लिए 1.5 लाख रुपये तक डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है. इसे दो बच्चों तक के लिए लिया जा सकता है. सुकन्या समृद्धि योजना में भी दो बच्चों तक के लिए निवेश इसी सेक्शन के तहत फायदा ले सकते हैं.
एजुकेशन लोन
बच्चों के लिए लिए गए एजुकेशन लोन के लिए आप सेक्शन 80E के तहत टैक्स डिडक्शन को क्लेम किया जा सकता है.
हेल्थ इंश्योरेंस
अगर आप अपने लाइफ पार्टनर और बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आप टैक्स बचा सकते हैं. सेक्शन 80D के तहत 25,000 रुपये तक का डिडक्शन लिया जा सकता है. माता-पिता के लिए प्रीमियम का भुगतान करके भी अतिरिक्त डिडक्शन मिलता है. माता-पिता अगर सीनियर सिटीजन हैं, तो 50,000 रुपये तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है.
माता-पिता को किराये का भुगतान
आप अगर माता-पिता के घर में रहते हैं तो आप टैक्स बचा सकते हैं. इसके लिए आपको माता-पिता को किराया देना होता है. टैक्स डिडक्शन का HRA छूट बेनेफिट के तौर पर फायदा लिया जा सकता है. इसके लिए जरूरी है घर का स्वामित्व माता-पिता के पास हो और आप उनके साथ भागीदार नहीं हों. आपको HRA बेनेफिट नहीं मिलता, तो आप सेक्शन 80GG के तहत टैक्स बेनेफिट के लिए दावा कर सकते हैं.
माता-पिता के नाम पर निवेश करना
टैक्स बचत के लिए माता-पिता को कुछ पैसे तोहफे में दें. माता-पिता के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट खोला जा सकता है. माता-पिता अगर आपके मुकाबले कम टैक्स स्लैब में आते हैं, तो एफडी पर भुगतान किए जाना वाला ब्याज आपके मुकाबले कम रहेगा. अगर आप अपने नाम पर वही एफडी खोलेंगे, तो आपको ज्यादा टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा.
बता दें आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है और जिनके अकाउंट्स का ऑडिट नहीं हुआ है, उनके लिए यह 31 जनवरी 2021 है.
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