खो जाए आपका ड्राइविंग लाइसेंस तो ना हों परेशान, यहां से प्राप्त कर सकते हैं डुप्लीकेट DL

 

जब आप वाहन चलाते हैं तो अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस रखना बेहद जरूरी होता है। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर वाहन चलाने पर आपको भारी चालान भरना पड़ सकता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है, डैमेज हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है। ऐसे में लोग काफी परेशान हो जाते हैं। हालांकि इसमें परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने या फिर खराब हो जाने की स्थिति में आप डुप्लीकेट DL के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कुछ राज्यों के RTO विभाग में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है, हालांकि कुछ में ये सुविधा नहीं है। ऐसे में आपको बस करना ये है कि आपको अपने राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना है। यहां पर आपको आसानी से इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि आप डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अगर ऑनलाइन DL बनाने की सुविधा मौजूद है तो आप बस कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

जानें क्या है डुप्लीकेट DL के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस

सबसे पहले अपने स्टेट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें

यहां पर आपको अपनी जानकारी देने पड़ेगी इसके बाद आपको LLD फॉर्म भरना पड़ेगा

इस फॉर्म को भरने के बाद इसका प्रिंट आउट जरूर प्राप्त करें

अब आपसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे जिन्हें आपको अटैच करना पड़ेगा

आप इन डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने RTO ऑफिस में कर सकते हैं

सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपको पोस्ट के जरिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते पर मिल जाएगा

जब तक आपको ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त ना हो जाए तब तक आप रिसिप्ट को संभाल कर जरूर रखें

डुप्लीकेट DL के लिए ऐसे करें ऑफलाइन अप्लाई

सबसे पहले आपको उस RTO ऑफिस जाना होगा जहां से आपका ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया था

यहां पर आपको LLD लेकर इसे भरना पड़ेगा

यहां पर आपको फॉर्म के साथ 200 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा

पैसे जमा करने के बाद आपको तय समय में उपलब्ध करवाए गए पते पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भेज दिया जाएगा

नोट: ड्राइविंग लाइसेंस चोरी हो जाने की स्थिति में आपको डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते समय अपने साथ एफआईआर कॉपी भी लाना अनिवार्य होगा, वहीं अगर आप पुराने हो चुके या डैमेज हो चुके लाइसेंस की जगह नया लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पुराना वाला लाइसेंस आरटीओ ऑफिस में ही जमा करना पड़ेगा।

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