ESIC ने अपने नियमों में किया बदलाव, अब क्लेम करने के 15 दिन के अंदर मिलेगा बेरोजगारी भत्ता

कोरोना संक्रमण के चलते बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं। इस महामारी के चलते प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा लोगों को अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। कई लोगों की सैलरी आधी हो गई है। इस कारण (ESIC) एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अपने नियमों में कई छूट उपलब्ध कराई है। इस छूट के तहत 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 तक जो लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं, उनको अब तीन महीने की 50 फीसद सैलरी मिलेगी। इससे पहले इसकी लिमिट 25 फीसदी थी। ESIC के इस डिसीजन से अलग-अलग प्राइवेट सेक्टरों में काम करने वाले करीब 40 हजार लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

अब बेरोजगारी भत्ता 50 फीसदा मिलेगी :

ESIC ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के नियम में कुछ छूट उपलब्ध कराई है। सरकार ने अगले साल जून तक इस योजना को बढ़ाने की योजना बनाई है। इस योजना के मुताबिक, अब नौकरी जाने पर तीन महीने के औसत सैलरी का 50 प्रतिशत व्यक्ति को मिलेगा। पहले यह सैलरी का 25 फीसद के हिसाब से दिया जाता था। नए नियम के तहत अब यह नौकरी जाने के 30 दिन के बाद दिया जाएगा। पहले यह 90 दिन के बाद दिया जाता था। इसके नियम और शर्तों के मुताबिक, कर्मचारी के खाते में दो महीने की बीमित रकम और कम से कम इसमें 78 दिन का योगदान जरुरी है।

कर्मचारी ESIC के ब्रांच में कर सकते हैं क्लेम:

ESIC ने अपने बयान में कहा है की कर्मचारी क्लेम के लिए सीधे ESIC के ब्रांच में क्लेम कर सकते हैं। पहले इस आवेदन को एम्प्लायर के जरिए आगे भेजे जाने की जरुरत होती थी। अब कर्मचारी का पैसा सीधे उसके खाते में चला जाएगा। लेबर मंत्री संतोष गंगवार कहा की (ESIC) कर्मचारी राज्य बीमा निगम अलॉट बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के मुताबिक, बेरोजगारी भत्ते के आवेदन करने के 15 दिनों के अंदर मामले को समाधान कर दिया जाएगा। ESIC संस्था ने कोरोना महामारी के कारण रोजगार खोने वाले लोगों को राहत देने के लिए पहले से दोगुना भुगतान करने का फैसला किया है।