उत्तर प्रदेश में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना देना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने की रकम को बढ़ाने की सूचना जारी की है। इमरजेंसी वाहनों को जगह न देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वाहन चलाते समय मोबाइल के इस्तेमाल पर भी पहले से ज्यादा जुर्माना देना होगा। पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने पर पहले से दोगुना यानि 500 रुपये के बदले 1,000 रुपये देना होगा।
इन नियमों का उलंघन करने पर लगेगा जुर्माना:
- इमरजेंसी वाहन जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड का रास्ता रोकना और जगह न देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
- तय मानक के अतिरिक्त वाहन को मॉडिफाई कराकर बेचने पर एक लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।
- गाड़ी मालिक ने अगर तय मानक के अतिरिक्त वाहन मॉडिफाई कराया तो उनको 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।
इतना बढ़ा जुर्माना:
- ट्रैफिक अधिकारी की बात न मानने पर 1,000 रुपये की जगह अब 2,000 रुपये देना होगा।
- ट्रैफिक अधिकारी के काम में बाधा डालने पर 1,000 रुपये की जगह अब 2,000 रुपये देना होगा।
- ड्राइविंग लाइसेंस में गलत जानकारी देने पर पहले 2,500 रुपये का जुर्माना था जो अब बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।
- वाहनों के गलत या फर्जी कागजात बनाकर बेचने पर प्रति वाहन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
इन गलतियों पर है चालान:
- बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
- बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
- कमर्शिअल वाहन की गति सीमा का उल्लंघन करने पर 4,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा।
- प्राइवेट वाहन गति सीमा का उल्लंघन करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
- दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी बैठने पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।