1 अगस्त से कार और बाइक खरीदने के लिए करना होगा कम भुगतान, जानें कैसे

ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है। अगस्त के महीने से कार और बाइक खरीदने के लिए आपको कम भुगतान करना होगा। आप भी अगर हाल फिलहाल में कार या बाइक खरीदने का मन बन रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा मौका साबित हो सकता है। अगर आप 1 अगस्त के बाद कार या बाइक खरीदते हैं तो इसमें आपके कुछ पैसे बच सकते हैं। आपको बता दें की ऐसा इसलिए होगा क्योंकी वाहन इंश्योरेंस के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है।

​भारत की बीमा अथॉरिटी (आईआरडीएआई) ने मोटर थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज इंश्योरेंस के नियमों में कुछ बदलाव करने का फैसला लिया है। इस नियम के बदलाव के बाद से नई गाड़ी खरीदने पर गाड़ी मालिक को 3 साल और 5 साल के लिए बीमा खरीदने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा।

1 अगस्त के बाद से वाहन खरीदने वालों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस लॉन्ग टर्म बीमा पैकेज को 1 सितम्बर 2018 में पेश किया गया था। इस लॉन्ग टर्म बीमा के तहत बाइक के लिए 5 साल और कार के लिए 3 साल बीमा पॉलिसी लागू की गई थी। इसके बाद ही बीमा कंपनियां ने लॉन्ग टर्म प्लान पेश किया था जिसने थर्ड पार्टी क्लेम और ऑन डैमेज क्लेम मिलता था। इस बीमा नियमों में बदलाव होने के बाद से कार और बाइक खरीदना सस्ता हो जाएगा। इससे कोरोना महामारी और आर्थिक मंदी में लोगों को काफी राहत मिलेगी। (IRDAI) का कहना है की लॉन्ग टर्म बीमा पॉलिसी के कारण वाहन खरीदने के लिए लोगों को ज्यादा भुगतान करना होता है।

क्या है थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज क्लेम:

बीमा कंपनी वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत किसी भी दुर्घटना की स्थिति में दो तरह के कवर देती है। एक थर्ड पार्टी कवर और दूसरा ऑन डैमेज कवर। भारतीय मोटर व्हीकल कानून के तहत हर वाहन मालिक को थर्ड पार्टी बीमा लेना आवश्यक है। गाड़ी मालिक पहली पार्टी होता है और थर्ड पार्टी वो होता है जिसको गाड़ी या गाड़ी मालिक द्वारा कोई नुकसान पंहुचा हो। जब तीसरी पार्टी नुकसान के लिए कोई दावा करती है तो बीमा कंपनी उसके नुकसान की भरपाई करती है। इसके बाद बीमा कंपनी इंश्योरेंस करने वाले की नुकसान की भरपाई करती है ये होता है ऑन डैमेज कवर। इसमें वाहन की टूट-फूट या अन्य कोई नुकसान की भरपाई होती है।