नई गाड़ी खरीदते समय बार-बार Personal Accident Cover लेने की जरूरत नहीं

गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय Third-Party और Personal Accident Cover अनिवार्य रूप से लेना होता है। यह दोनों कवर आपके वाहन के साथ बंधे होते हैं, चाहे आप पहली गाड़ी खरीदें या दूसरी। अक्सर लोगों को एक ही Personal Accident Cover बार-बार लेना पड़ता है, जो उनकी इंश्योरेंस लागत को बढ़ा देता है। इसी समस्या को हल करने के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने अनिवार्य Personal Accident Cover को अनबंडल करने का फैसला लिया है, जो 1 जनवरी 2019 से लागू हो गया है।

Personal Accident Cover क्या है?

Personal Accident Cover आपको किसी भी दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें दुर्घटना के दौरान मौत या स्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजा दिया जाता है। पहले यह कवर हर नई गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ बंधा हुआ होता था, यानी आपको हर बार इसे खरीदना पड़ता था। लेकिन अब यह नियम बदल गया है, जिससे आपको बार-बार इस कवर को लेने की जरूरत नहीं है।

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अनबंडलिंग का लाभ

अगर आपके पास पहले से Personal Accident Cover है और आप दूसरी गाड़ी खरीदते हैं, तो अब आपको नया Personal Accident Cover लेने की जरूरत नहीं है। IRDAI ने इसे अनबंडल करके पॉलिसीधारकों को यह विकल्प दिया है कि वे इसे अलग से खरीद सकते हैं, जिससे उनकी इंश्योरेंस लागत कम होगी। यदि आपके पास पहले से ₹15 लाख का Personal Accident Cover है, तो यह नया नियम आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।

Third-Party और Own-Damage Cover क्या हैं?

  1. Third-Party Cover: यह कवर किसी तीसरे व्यक्ति को हुए नुकसान या जीवन हानि की स्थिति में मुआवजा प्रदान करता है और इसे लेना अनिवार्य होता है।
  2. Own-Damage Cover: यह कवर आपके वाहन को हुए नुकसान को कवर करता है और इसे लेना वैकल्पिक होता है। इसका प्रीमियम बीमा कंपनियों द्वारा तय किया जाता है।

IRDAI के नए नियम के अनुसार, Personal Accident Cover को अब अलग से खरीदा जा सकता है और इसका प्रीमियम जोखिम पर आधारित होगा। यदि इसे अनबंडल्ड फॉर्म में लिया जाए तो इसका प्रीमियम ₹750 से अधिक हो सकता है।

Personal Accident Cover का प्रीमियम और लाभ

IRDAI ने Personal Accident Cover के लिए ₹750 का प्रीमियम निर्धारित किया है, जो ₹15 लाख का कवर प्रदान करता है। यह राशि दुर्घटना की स्थिति में आपके और आपके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अनबंडल्ड फॉर्म में, बीमा कंपनियां इसे अपने जोखिम के अनुसार मूल्य निर्धारण कर सकती हैं, जिससे इसका प्रीमियम बढ़ भी सकता है।

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किसके लिए यह नया नियम फायदेमंद है?

अगर आपके पास पहले से ₹15 लाख या उससे अधिक का Personal Accident Cover है या आपके पास एक से अधिक वाहन हैं, तो यह नया नियम आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन यदि आपके पास व्यक्तिगत रूप से Personal Accident Cover नहीं है या आपके पास केवल एक ही वाहन है, तो आपके लिए इसे बंडल्ड फॉर्म में लेना लाभकारी रहेगा।

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FAQs (सामान्य प्रश्न)

  • Personal Accident Cover क्या है और यह क्यों जरूरी है?
    • यह कवर दुर्घटना के दौरान मौत या विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करता है और इसे लेना अनिवार्य है।
  1. क्या अब हर नई गाड़ी खरीदते समय Personal Accident Cover लेना जरूरी है?
    • नहीं, यदि आपके पास पहले से यह कवर है, तो हर नई गाड़ी के लिए इसे बार-बार लेना जरूरी नहीं है।
  2. क्या Personal Accident Cover का प्रीमियम बदल सकता है?
    • हां, अनबंडल्ड फॉर्म में इसका प्रीमियम ₹750 से अधिक हो सकता है क्योंकि बीमा कंपनियां इसे जोखिम के आधार पर मूल्य निर्धारण कर सकती हैं।
  3. Personal Accident Cover और Third-Party Cover में क्या अंतर है?
    • Personal Accident Cover व्यक्ति को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि Third-Party Cover तीसरे व्यक्ति के नुकसान के लिए है।
  4. क्या Own-Damage Cover अनिवार्य है?
    • नहीं, यह वैकल्पिक होता है और वाहन को हुए नुकसान को कवर करता है।
  5. किसे अनबंडल्ड Personal Accident Cover लेना चाहिए?
    • जिनके पास पहले से ही एक से अधिक गाड़ियाँ हैं या जिनके पास व्यक्तिगत रूप से यह कवर है, उनके लिए यह अनबंडल्ड कवर लाभकारी रहेगा।

IRDAI का यह नया नियम पॉलिसीधारकों को अनावश्यक खर्च से बचाता है और उन्हें अपनी जरूरत के अनुसार कवर चुनने का विकल्प देता है।